मनी लाउंड्रिंग में गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की

रांची। मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. 30 सितंबर को ईडी कोर्ट ने राजीव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. राजीव कुमार अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में बंद हैं. ईडी ने उनके खिलाफ 11 अगस्त को केस दर्ज किया था. जिसके बाद मनी लांड्रिंग के आरोप में राजीव कुमार को ईडी ने 18 अगस्त को रिमांड किया था. वहीं कोलकाता में दर्ज 50 लाख बरामदगी के केस में कोलकाता की निचली अदालत से राजीव कुमार को जमानत मिल चुकी है.

31 जुलाई से जेल में बंद हैं राजीव कुमार
आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के एआरएस विभाग ने हैरिसन स्ट्रीट में अवस्थित व्यावसायिक परिसर से बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे. बाद में ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था.

पीसी और आईपीसी के तहत भी प्राथमिकी दर्ज

हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार एवं उनके मुवक्किल शिव शंकर शर्मा पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के साथ, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए (अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करना) भादवि की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) एवं 384 (जबरदस्ती वसूली) केस दर्ज किया. बता दें कि ईडी अधिकांश केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत ही दर्ज करता है. लेकिन राजीव कुमार के मामले में ऐसा नहीं है. मनी लाउंड्रिंग के साथ, पीसी एक्ट एवं आईपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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