रांची। होटल ली लैक के मालिक विनय प्रकाश की रांची की एक जमीन को इडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जब्त किया था, इसे रिलीज करने को लेकर मेसर्स हाईस्ट्रीट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका की झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में प्रार्थी की ओर से बहस हुई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
दरअसल, मेसर्स हाईस्ट्रीट ने वर्ष 2015 में विनय प्रकाश से उक्त जमीन खरीदी थी. ईडी ने विनय प्रकाश की अवैध कमाई का आकलन करते हुए उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वर्ष 2018 में इडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ मनी लांड्रिग के तहत कार्रवाई कर उनकी उक्त जमीन को जब्त कर लिया था. इडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ आय से अधिक कमाई के अध्ययन में पाया था. उनकी उक्त जमीन अवैध कमाई से खरीदी गयी है. जिसके बाद इडी ने उनकी जमीन को जब्त कर लिया था.