रांची। राज्य में एमएलए/ एमपी कोर्ट में विधायकों और सांसदों के मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित जनहित याचिका की हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई की ओर से बताया गया निचली अदालत में अभी पूजा अवकाश चल रही है , पूजा अवकाश के बाद एमपी/ एमएलए के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों की गवाही में तेजी लाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द मामले का निष्पादन हो सके.
वहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा कि 30 अक्टूबर तक एमपी/ एमएलए से संबंधित जो मामले निष्पादित हुए हैं उसे स्टेटस रिपोर्ट के रूप में दाखिल करें. दूसरी और कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपके द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें एमपी /एमएलए के केस के बारे में जो आंकड़े हैं उसमें कुछ त्रुटि है, जिसे दूर कर कोर्ट को अवगत कराएं.
पूर्व में सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था. इसमें सीबीआई की ओर से बताया गया है कि एमएलए/ एमपी से जुड़े सीबीआई कोर्ट में कुल 18 मामले में से दो मामले निष्पादन किए गए हैं. 16 मामले अभी भी लंबित हैं. वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से दो मामले निष्पादित किए गए हैं. इनमें एक मामला जो बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है (आरसी 5A/ 2010 ) को सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल 2022 को निष्पादित किया गया. वही लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले (आरसी 47 A/ 96) को 15 फरवरी 2022 को निष्पादित किया गया. बता दे कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि एमपी / एमएलए से संबंधित सीबीआई कोर्ट में जो भी आपराधिक चल रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय.
उल्लेखनीय है कि राज्य में एमएलए/ एमपी से संबंधित एक जनहित याचिका की झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान पूर्व में हाईकोर्ट के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि एमएलए/ एमपी से जुड़े 9 केस फरवरी 2022 से लेकर अब तक निष्पादित हो चुके हैं. इनमें धनबाद के कोर्ट में एक,रांची में दो, डालटेनगंज में एक,चाईबासा में तीन मामले शामिल हैं.