रामगढ़। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया. बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के द्वारा रामगढ़ शहरी क्षेत्र में नो एंट्री की समय सीमा को लेकर संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करने के क्रम में उपायुक्त ने सख्ती से नो एंट्री का पालन कराने का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के द्वारा रामगढ़ शहरी क्षेत्र से होकर बसों के गुजरने से यातायात समस्या के मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जिस पर उपायुक्त के द्वारा रामगढ़ शहरी क्षेत्र से होकर किसी भी बड़े यात्री वाहन को ना गुजरने देने एवं सभी बड़े यात्री वाहनों का बस स्टैंड से पटेल चौक होकर ही शहर से बाहर निकलने की व्यवस्था करने को लेकर एवं गोला डीवीसी चौक सहित रामगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाती है वही हिट एंड रन के मामलों में भी मुआवजा राशि का प्रावधान है. इसके साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना के समय पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ₹5000 की प्रोत्साहन राशि संबंधित व्यक्ति को दी जाती है. इस संबंध में उपायुक्त ने सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं ऐसे मामले सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया.बैठक के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों, प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे.