रामगढ़। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़ गौरांग महतो पर कार्रवाई की गयी. उनके उपर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया गया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है. उनके खिलाफ मनरेगा योजना कार्यान्वयन में चूक के वजह से 13000 रुपये के सरकारी राशि का गलत भुगतान होने का आरोप है.
दरअसल, 2006-07 में उनके उपर मनरेगा योजना क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप है. पूर्व डीडीसी हजारीबागद द्वरा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त का अनुपालन नहीं किया गया. तालाब निर्माण योजनरा का ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रवितेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत से प्राप्त होने के बाद भी बीडीओ पद पर रहते हुए नागेशवर मुंडा को 13,100 रुपये का भुगत किया गया. पूरे मामले पर जांच की गयी और पूर्व बीडीओ के एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है.