हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने पर लगाई रोक

रांची। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लेंडिंग शुरू नहीं होने तथा एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट के आसपास के चिन्हित 9 बिल्डिंग को तोड़ने पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करना चाहता है तो वह दाखिल कर सकता है.

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची बिल्डिंग तोड़ने की बात है उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से देवघर एयरपोर्ट के सुचारू ढंग से संचालन को लेकर अवमाननावाद याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट के पास बनाए गए 9 आलीशान भवन तोड़ने के लिए चिन्हित किए गए हैं, अभी तक यह तोड़े नहीं गए हैं. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन 9 आलीशान भवन मालिकों को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया था, जिनके मकान या भवन देवघर एयरपोर्ट के पास तोड़ने की योजना है. अदालत ने देवघर डीसी को आदेश दिया था कि भवन मालिकों को इस संबंध में नोटिस भेजा जाए. यही नहीं नोटिस भेजने के बाद अदालत को सूचित करने को कहा था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस किया.

प्रार्थी की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में कहा था कि देवघर एयरपोर्ट का पूरी तरह से संचालन अब तक शुरू नहीं किया गया है. राज्य सरकार कई कार्यों में देर कर रही है. इसके साथ ही नाइट लेंडिंग भी शुरू नहीं की गई है, और न ही एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिंल्डिंग को तोडा गया है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *