पूजा सिंघल की जमानत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 21 अक्टूबर को दी गई अगली डेट

रांची। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल जेल में बंद हैं. पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई . मामले में ईडी की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की है.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट के उसी आदेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र दायर की गई.

पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ, उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.

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