रांची। धनबाद में एक ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने से संबंधित एक क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद एसएसपी और थाना प्रभारी सशरीर उपस्थित हुए. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट में धनबाद के सरायढेला पुलिस स्टेशन थाना इंचार्ज द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया. शपथ पत्र में थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पुराना थाना भवन तोड़कर एवं इनके सामानों को हटाकर नया स्मार्ट थाना भवन बनाया गया. जिसे 18 जून 2020 से उपयोग में लाया जाने लगा. नया थाना भवन के निर्माण के दौरान थाना परिसर में पड़े उक्त कांड का कोयला थाना परिसर के पीछे दबा हुआ है जिसका कुछ अंश दिखाई पड़ता है. कोर्ट ने शपथ पत्र एवं सरायढेला थाना प्रभारी के पत्रांक 2111/2022 पर कड़ी नाराजगी जताते हुए धनबाद एसएसपी और थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने उनके शपथ पत्र को अस्वीकृत कर नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी. पिछली सुनवाई में शपथ पत्र में थाना इंचार्ज के द्वारा कोयला रिलीज किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी, सिर्फ ट्रक रिलीज करने के बारे में कोर्ट को बताया गया. जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपने मौखिक टिप्पणी में कहा कि कोयला रिलीज के बारे में कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था, लेकिन ट्रक रिलीज करने के बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है. यह भी कहा कि कोर्ट ने इस संबंध में सराय ढेला थाना इंचार्ज को गत 4 अगस्त को ही शपथ दाखिल करने को कहा था. लेकिन उनकी ओर से 23 सितंबर को को शपथ पत्र दाखिल किया गया है.
क्या है मामला
दरअसल मामला ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है. 2 मई 2012 को धनबाद में इसे अवैध कोयला बताते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया था. मामले को लेकर सरायढेला थाना कांड संख्या 427/ 2012 दर्ज की गई थी. धनबाद के सीजेएम की अदालत ने 2 अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था. जिसके बाद प्रार्थी ने कोयला रिलीज के लिए अदालत में पिटीशन डाला गया था. जिसे धनबाद की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद कोयला रिलीज को लेकर प्रार्थी राज चौहान ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है. इस मामले में प्रार्थी की ओर से प्रत्यूष लाला और दीपक साहू ने पैरवी की.