29 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है अदालत

रांची। मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुए करीब 2 सप्ताह का समय बीत चुका है, मगर मामले का अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा सका है. कारण अभी रांची सिविल कोर्ट में पूजा अवकाश चल रहा है. पूजा अवकाश के दौरान ईडी की कोर्ट 29 अक्टूबर को बैठेगी. इस दिन राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के आरोप पत्र पर अदालत संज्ञान ले सकती है. जिसके बाद ईडी कोर्ट इन दोनों को अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी करेगी, हालांकि दोनों अभी जेल में है. ईडी ने 13 अक्टूबर को राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में ईडी ने राजीव कुमार को 17 अगस्त को रिमांड पर लिया था.

31 जुलाई से जेल में हैं राजीव कुमार

बता दें कि कोलकाता पुलिस के एआरएस विभाग ने हैरिसन स्ट्रीट में अवस्थित व्यावसायिक परिसर से बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे. बाद में ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था.

पीसी और आईपीसी के तहत भी प्राथमिकी दर्ज

हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार एवं उनके मुवक्किल शिव शंकर शर्मा पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के साथ, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए (अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करना) भादवि की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) एवं 384 (जबरदस्ती वसूली) केस दर्ज किया. बता दें कि ईडी अधिकांश केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत ही दर्ज करता है. लेकिन राजीव कुमार के मामले में ऐसा नहीं है. मनी लाउंड्रिंग के साथ, पीसी एक्ट एवं आईपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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