लोहरदगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) दिनांक 26 नवंबर से 02 दिसम्बर, 2022 तक ‘संविधान सप्ताह’ मानने का कार्य कर रही है।
संविधान सप्ताह के तीसरे दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा द्वारा ‘संविधान की महत्ता एवं मौलिक कर्तव्य, आपका दायित्व’ विषय को लेकर मंडल कारा, लोहरदगा एवं संप्रेक्षण गृह, गुमला जहां लोहरदगा के 33 बच्चें संसीमित हैं में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में कैदियों को संबोधित करते हुए डालसा सचिव, राजेश कुमार ने कहा कि संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है। संविधान ने राज्य को लोक कल्याण से संबंधित नीति बनाने की बात कही है। अनुच्छेद 51 ‘क’ में मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है जिसका हम सब को पालन करना चाहिए। कैदियों के बीच सभी 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या कर इसका अनुपालन करने का आवाह्न किया गया।
कार्यक्रम का संचालन जेलर सुबोध कुमार ने किया । अधिवक्ता सशांक कुमार ने भी कैदियों को संबोधित किया मौके पर पीo एलo भीo, दिलीप कुमार साहू, गौतम लेनिन उपस्थित रहे । धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की गई।
भारतीय नागरिक के नाते मूल कर्तव्यों का पालन करना हम सब का कर्तव्य है: डालसा सचिव
