सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बच्चियों के लिए है वरदान

उक्त योजना के तहत जिले में अब तक 26432 बच्चियों को स्वीकृति प्रदान करते हुए गुमला जिला राज्य में प्रतिशतवार दूसरे स्थान पर

गुमला: महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लागू किया गया है। जिसके तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20 हजार रुपये अनुदान स्वरूप देती है। यह राशि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होती है।

जिले में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से कई बच्चियों को लाभान्वित करते हुए उनके भविष्य निर्माण में सहायता राशि प्रदान की जा रही है । जिले में अबतक 26432 लाभुकों को उक्त योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए राज्य में प्रतिशतवार गुमला जिला दूसरे स्थान पर है। उपायुक्त सुशांत गौरव के संकल्प एवं उनके निर्देश के आलोक में जिले के शत प्रतिशत बच्चों को इस योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य जिला समाज कल्याण विभाग की टीम निरंतर कार्य कर रही है।

जिले में 15 दिनों के शिविर का आयोजन करते हुए बच्चियों को किया जाएगा योजनाओं से अच्छादित

जिले के छुटे हुए बच्चियों को जिनकी आयु 1 से 19 वर्ष की है वैसे शत प्रतिशत बालिकाओं को योजनाओं से जोड़ कर उन्हे इस योजना से अच्छादिया किया जाएगा । उक्त सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा द्वारा दी गई। वे बताती हैं माता-पिता की प्रथम एवं द्वितीय पुत्री को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक विशेष अभियान चलाकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 18 से 19 वर्ष की सभी योग्यबालिकाओं को योजना से आच्छादित किया जाना है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने हेतु राज्य से भी निर्देश प्राप्त है।अतः इसके शत प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु 15 दिनों का अभियान ( 1 फरवरी से 15 फरवरी) तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना से जुड़ने वाली बच्चियों को विभाग की ओर से 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं की वोटर लिस्ट की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। ज्ञातव्य हो कि 18 से 19 वर्ष की योग्य बालिकाओं उक्त योजना से आच्छादन उपरांत उन्हें एक मुस्त ₹20000 अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

क्या है जरूरी पात्रता?

आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है ।आवेदक के माता पिता सरकारी कर्मचारी न हों और न ही इससे रिटायर्ड हो जब लड़की 18 साल की हो तो उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।आवेदक के नाम बैंक या पोस्ट ऑफिस आकाउंट में होना जरूरी है। अंतिम किस्त की राशि पाने के लिए आवेदक को 19 साल से पहले ही आवेदन करना होगा।

आवेदन में इन चीजों की जानकारी देना जरूरी?

आवेदक को आवेदन करते समय अपने नाम के अलावा पिता का नाम, गांव और पंचायत का पता स्पष्ट होना चाहिए. साथ ही साथ जन्म संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य है. इसके अलावा जो आवेदक 18 साल या उससे ऊपर के हैं उन्हें मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है. इसके अलावा आधार कार्ड का नंबर व इसकी छायाप्रति संलग्न कराना अनिवार्य है. साथ ही हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना भी जरूरी है।

किस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को कितना कितने पैसे दे रही है सरकार?

सरकार की तरफ से कक्षा 8 और 9 वीं पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपये और 10 वीं, 11 वीं और 12वीं के छात्राओं को 5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इसके अलावा जब छात्रा 18 साल की उम्र में पहुंचती है तो उन्हें एकमुश्त 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है.

क्या है सरकार का मकसद?

झारखंड सरकार इस योजना के जरिये बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करना चाहती है। साथ ही साथ इसके जरिये वो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को भा बढ़ावा देना चाहती है।गौरतलब है कि आर्थिक तंगी की वजह से कई छात्राएं शिक्षा छोड़ने पर विवश हो जाती है। खासकर के 10 वीं के बाद ऐसा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।

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