लोहरदगा। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के निदेश पर जिला नियोजनालय लोहरदगा की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 एवं नियमावली-2022 के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त समीरा एस ने कहा कि झारखण्ड राज्य में नियोक्ता द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का 75 प्रतिशत नियोजन को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। नियोक्ता कंपनी अपना निबंधन जिला नियोजनालय में अवश्य करायें। स्थानीय लोगों को रोजगार देना इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है। जिसमें 75 प्रतिशत स्थानीय होंगे। किसी सरकारी कार्यालय में नियुक्ति पर भी आउटसोर्सिंंग एजेंसी द्वारा भी यह अनुपालन किया जाएगा। नियोक्ता कंपनी को राज्य सरकार के ऑनलाईन पोर्टल में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जिला नियोजन कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में विस्तृत रूप से जिला नियोजन पदाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने अधिनियम के अंतर्गत उम्मीदवारों का निबंधन, नियोक्ता कंपनी का निबंधन, उम्मीदवारों का कौशल प्रशिक्षण, रोजगार में विस्थापितों को प्राथमिकता, जिला स्तरीय जांच समिति, नियोक्ता कंपनी द्वारा प्रतिवेदन समेत अन्य जानकारियां विस्तृत रूप में दी गईं। मौके पर कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक दिनेश भगत, अंचल अधिकारी किस्को बुढ़ाय सारू, सेन्हा अंचल अधिकारी विजय कुमार, कैरो अंचल अधिकारी कमलेश उरांव, भण्डरा अंचल अधिकारी दिनेश गुप्ता समेत अन्य नियोक्ता एजेंसियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
