लोहरदगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-उपायुक्त, लोहरदगा डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत (पं0) निर्वाचन, 2022 अंतर्गत प्रथम चरण के लिए (किस्को व पेशरार प्रखण्ड) विभिन्न पदों में प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित कर दिया गया है। प्रथम चरण के मतदान की तिथि 14.05..2022 है। इससे पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के प्रत्याशी अपना प्रचार करेंगे। जुलूस व सभाओं के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से आप अनुमति लेंगे। इसमें अनुमति जिन शर्तों पर दी जायेंगी उनका आप अक्षरशः पालन करें। उक्त बातें आज उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 अंतर्गत प्रथम चरण निर्वाचन के प्रत्याशियों के साथ नया नगर भवन, लोहरदगा में हुई बैठक में कही।
उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रत्याशी एक-दूसरे से सौहार्द्र का वातावरण बनाये रखेंगे। ऐसा कोई कार्य या भाषण नहीं देंगे जिससे एक-दूसरे के बीच तनाव हो। बैनर या पोस्टर सरकारी भवन में लगाने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए तय समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति ना तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का निर्वाचन प्रसार या मत याचना नहीं कर सकेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन संपन्न कराने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
सभा व जुलूस से संबंधित अनुमति की सूचना पुलिस को अवश्य दें : आर रामकुमार
पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने कहा कि प्रत्याशी अपनी होनेवाली सभाओं व जुलूस संबंधी अनुमति की जानकारी पुलिस को अवश्य दें। जुलूस व सभा के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आप सभी प्रत्याशियों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। आपको किसी की भी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आप प्रत्याशी पुलिस को पूरा सहयोग करें और निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न करायें।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर व्यय का लेखा जमा करें : गरिमा सिंह
उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों एवं स्थानों के उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा करें। जो प्रत्याशी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे चूक माना जाएगा तथा इस चूक के लिए युक्तियुक्त कारण या औचित्य का समाधान नहीं होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उस उम्मीदवार को निर्हित घोषित कर देगा और ऐसा व्यक्ति आदेश निर्गत की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लए निरर्हित हो जायेगा।
आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करें : तारक नाथ
बैठक में लोहरदगा जिला में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक तारक नाथ ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करें। किसी भी अन्य प्रत्याशी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अपने कार्यकर्ताओं को भी आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहें।
अपने व्यय का तिथिवार ब्यौरा रखें : गालिब अंसारी
लोहरदगा जिला में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक के रूप में गालिब अंसारी ने कहा कि प्रत्याशी अपने व्यय का तिथिवार ब्यौरा रखें। अपने नामांकन के समय नाजीर रसीद, हैण्डबिल, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन आदि में खर्च को तिथिवार अपने पंजी में अंकित करें। जब निर्वाचन के परिणाम की घोषणा हो जाय तो अगले तीस दिनों के भीतर अपने व्यय पंजी की जांच व्यय कोषांग में करा लें।
आज की बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी नारायण राम द्वारा सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रत्येक बिंदु की जानकारी दी गई। इस मौके पर किस्को के निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अनिल मिंज, निर्वाची पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी किस्को बुढ़ाय सारू, निर्वाची पदाधिकारी ग्राम पंचायत पेशरार रमेश यादव, निर्वाची पदाधिकारी मुखिया पेशरार समेत सभी पदों के प्रत्याशी उपस्थित थे।