रांची। चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. मामले में कोर्ट ने एक सजायाफ्ता फूलचंद सिंह का नाम हटाने का आदेश दिया. एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह की मृत्यु हो गई है. जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से उनका नाम हटाने का आदेश दिया.
वहीं , इस मामले में एक सजायाफ्ता आरके राणा के संबंध में कोर्ट ने जेल अधीक्षक बिरसा मुंडा कारागार से डेथ रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के बाद निर्धारित की. सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव एवं नवनीत सहाय ने पैरवी की. सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन छह सजायाफ्ता को तीन से साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.