रांची। झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों के पास से कोलकाता में कैश बरामदगी मामले में कोलकाता हाइकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गयी है. कोलकाता हाइकोर्ट के जस्टिस तीर्थाकर घोष के बेंच में जमानत अर्जी दाखिल की गयी है. हाइकोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया है. जमानत अर्जी पर जस्टिस तीर्थाकर घोष की बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें कि 30 जुलाई को कोलकाता में झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को पुलिस ने हावड़ा से उनके वाहन में 49 लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा था.
विधायकों ने पुलिस को बताया था कि आने वाले विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलकाता के बुराबाजार में साड़ियां खरीदने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया गया था. चालक समेत गिरफ्तार किए गए विधायकों और उनके साथ दो अन्य को कोर्ट ने 10 अगस्त तक सीआईडी की हिरासत में भेज दिया था. बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने कोलकाता के एक शेयर ब्रोकर के कार्यालय पर छापा भी मारा था. लाल बाजार स्ट्रीट स्थित बीकानेर बिल्डिंग में आरोपी महेंद्र अग्रवाल के कार्यालय पर छापेमारी में 250 चांदी के सिक्के और 3,31,000 रुपये नकद बरामद किए गए थे.