जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र से 70 हजार रुपये मूल्य का सीसीटीवी कैमरा लेकर भागने के आरोपी समस्तीपुर के रहने वाले शिवकुमार शर्मा की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंजूर कर ली है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और बबीता जैन ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा था. आरोपी शिवकुमार शर्मा को साकची पुलिस ने 24 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
यह था मामला
घटना 23 मार्च 2019 को घटी थी. घटना के संबंध में साकची रामलीला मैदान के रहने वाले मुकेश कुमार सिंह के बयान पर शिवकुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. 32 पीस सीसीटीवी कैमरा परफेक्ट कंप्यूटर से लाया गया था. कैमरा और नकद 15 हजार रुपये शिवकुमार शर्मा को यह कहकर दिया गया था कि वह पंकज कुमार प्रकाश को दे देगा. सीसीटीवी कैमरा और नकद राशि पंकज तक नहीं पहुंची थी, इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था.