एनजीटी की सख्ती, पत्थरों के अवैध खनन पर दर्ज की आपत्ति

साहिबगंज । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर एक फिर से आपत्ति दर्ज की है. मामला साहेबगंज का है. जहां के पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश ट्रीब्यूनल ने दिया है. ट्रिब्यूनल ने इस मामले में साहेबगंज जिला प्रशासन को आदेश के साथ ऐसे खदानों की सूची भेजी है. जिसमें उक्त खदानों का लीज रद्द करने की बात की गयी है. इसमें जिला के पंद्रह से अधिक खदान शामिल है. जिनका लीज रद्द होने की प्रक्रिया की जा रही है. जिन पत्थर खदानों को रद्द करने की सूची जिला प्रशासन के पास आयी है. उनमें अधिकार मिर्जाचौकी, महादेवगंज, सकरीगली समेत अन्य इलाकों में है.

अंचल अधिकारियों को दिया गया है फॉर्मेट
नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश के बाद, जिला प्रशासन ने अंचल अधिकारियों को एक फॉर्मेट दिया था. जिसमें बताया गया था कि अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का सर्वे करेंगे. जिसमें खदानों और क्रशरों की सूची बनायी जायेगी. इसके साथ ही एनजीटी का गाइडलाइन भी अधिकारियों को दी गयी है. जिला में इस क्षेत्र में कार्य जारी है. इस सर्वे के साथ ही जिला में पत्थर खदान मालिकों और क्रशर मालिकों को नोटिस भी दे दिया गया है.

टीम ने किया था दौरा

जानकारी हो कि मार्च में एनजीटी की टीम ने जिला में मुख्य रूप से खदानों का दौरा किया था. इस दौरान रेल लाइन के किनारे और सड़कों के किनारे हो रहे खदानों पर टीम ने आपत्ति जतायी थी. साथ ही घनी आबादी और प्राकृतिक जलस्रोत के पास चल रही पत्थर खदानों को भी बंद करने का निर्देश दिया है. इसी आलोक में संबंधित लीजधारकों को नोटिस दिया गया है. जानकारी हो फिलहाल जिला में मात्र 25 फीसदी ही खनन हो रहा है. अधिकांश खदान बंद हो चुके है.

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