स्पीकर के न्यायाधिकरण में इरफान, विक्सल और राजेश कश्यप नहीं हुए हाजिर ,मेल कर कहा नहीं है लैपटॉप और मोबाइल

रांची । कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगड़ी और राजेश कश्यप की सदस्यता रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर स्पीकर की कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई. सुनवाई में तीनों विधायक अपीयर नहीं हुए. तीनों विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को मेल के जरिए सूचना दी गई की कोलकाता में उनके पास मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा नहीं है इसलिए वह हियरिंग में अपीयर नहीं हो पाएंगे. वे लोग मार्केट से ई-मेल करके यह सूचना दे रहे हैं. बेल कंडीशन ग्रांट होने तक उन्हें अपीयरिंग से छूट दी जाए. इस पर वादी आलमगीर आलम के वकील ने कहा कि तीनों विधायक सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा की ओर से तीनों विधायकों को सुनवाई के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को दोपहर 1:15 बजे होगी.

आलमगीर आलम ने संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दायर की है याचिका
मालूम हो कि राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले में 49 लाख कैश के साथ पकड़ा गया था. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने तीनों के खिलाफ स्पीकर की कोर्ट में याचिका दायर की थी और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की थी. मामले को लेकर तीनों विधायकों को स्पीकर की ओर से नोटिस भेज कर एक सितंबर तक जवाब देने को कहा गया था. तीनों विधायकों को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. उन्हें 3 महीने कोलकाता में ही रहना होगा

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