दुष्कर्मी को 14 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना

कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने एक दुष्कर्म के दोषी को सजा दी है. दोषी पिंटू कुमार यादव कोडरमा के झुमरी तिलैया का रहने वाला है. उसने एक युवती का अपहरण कर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.

अदालत ने सुनाई ये सजा

 मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पिंटू कुमार यादव को 376 (1) के तहत दोषी पाया और 14 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, पिंटू को अदालत ने 366 आईपीसी के तहत भी दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

युवती के पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत

गौरतलब है कि युवती के पिता ने जयनगर थाना में थाना कांड संख्या 196/ 2021, 22-08-2021 को दर्ज कराया था. उपरोक्त मामले में कोडरमा एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस वक्त से अभियुक्त जेल में ही है. बताते चलें कि उक्त मामले में युवती के पिता को आरोपी द्वारा जेल से दो बार फोन पर धमकी देते हुए सुलह के आधार पर मामला उठाने को कहा था. मामला नहीं उठाने पर युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी भी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने की थी.

अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया

 इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव कुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिन्हा और देवेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पिंटू को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

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