हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल, क्यों नहीं हुआ ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण ?

रांची। चुनाव के दौरान चुनावी कार्यों के लिए पंडरा कृषि बाजार के दुकान संचालकों से दुकान लेने को लेकर दाखिल रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग से पूछा है कि कोर्ट के पूर्व के कई आदेशों के बाद भी अब तक ईवीएम मशीनों को रखने के लिए ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने जिला निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे लेकर अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है.  कोर्ट ने  3 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग और चीफ इलेक्ट्रल ऑफीसर को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 7 नवंबर निर्धारित की. अधिवक्ता समन अहमद ने चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से अदालत में पक्ष रखा. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि  चुनाव के दौरान पंडरा कृषि बाजार की दुकानों को राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग की ओर से ले लिया जाता है. जिससे व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ता है. चुनावी कार्यों के पूरा होने के बाद भी इन दुकानों की वापसी  में भी बहुत देरी की जाती है, जिसका नुकसान व्यवसायियों को सहना पड़ता है. इस बार भी अप्रैल माह में पंचायत चुनाव के दौरान भी पंडरा कृषि बाजार की कई दुकानों को चुनावी कार्य के लिए लिया गया था, अभी भी कई दुकानदारों को उनका दुकान वापस नहीं किया गया है .पूर्व में इससे संबंधित कुछ रिट याचिका एवं हाईकोर्ट की खंडपीठ में इससे  संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने  चुनावी कार्य के लिए स्ट्रांग रूम निर्माण करने और  ईवीएम वेयरहाउस बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं किया गया है.

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