रांची।राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार पर अभियोजन चलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इस संबंध में विधि विभाग झारखंड ने आदेश जारी कर दिया है. इनके विरूद्ध रामगढ़ सदर थाना में छह सितंबर 2021 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. विधि विभाग ने प्राथमिकी,कांड दैनिकी,गवाहों के बयान इत्यादि के आधार पर अभियोजन चलाने के लिए प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया है. विधि विभाग के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने रामगढ़ उपायुक्त को पत्र लिखकर विधि विभाग के निर्णय से अवगत कराया है और अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. दरअसल,एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी,जिसके बाद उपायुक्त ने प्रपत्र क गठित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
पूर्व बीडीओ पर मुकदमा चलाने के लिए मिली मंजूरी
