रांची। राज्य सरकार ने सेवानिवृत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर उमेश प्रसाद सिंह के पेंशन से पांच प्रतिशत की कटौती दो वर्षो तक करने का आदेश दिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. उनके ऊपर समुचित जांच कराये बिना ही निलंबित अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त करने, उच्चाधिकारियों को भरामक एवं गलत तथ्य पर आधारित स्पष्टीकरण देने, अनुचित आचरण को उचित प्रमाणित करने के लिए उच्चाधिकारी के समक्ष नियमों की गलत व्याख्या करने, समाज के कमजोर वर्गो के प्रति असंवेदनशीलता जैसे गंभीर आरोप लगे थे. पूरे मामले पर जांच करायी गयी थी,जिसके बाद 2011 में ही चार वेतन वृद्धि पर संचायात्मक प्रभाव से रोक,प्रोन्नति देने होने पर चार वर्षो तक इन्हें प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा. पूरे मामला हाइकोर्ट चला गया,जिसके बाद न्यायिक आदेश के बाद इनपर पेंशन निमयावली के तहत पांच प्रतिशत कटौती दो वर्षो तक करने का आदेश हुआ है.
दो वर्ष तक रिटायर अफसर के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि काटने का आदेश
