गैंगरेप के आरोपी तौसीफ,हसीबुल और रोशन को मिली 22 साल की सजा, 15-15 हजार का जुर्माना

रांची। सिविल कोर्ट, रांची के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने गुरुवार को विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले के दोषियों नगड़ी थाना क्षेत्र निवासी तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन, रोशन अंसारी एवं हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा को 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.

प्राथमिकी के मुताबिक, दोषी तौसीफ,हसीबुल और रोशन अंसारी पर घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता के मुताबिक, छह जुलाई 2018 की शाम तौसीफ अपने दोस्तों के साथ करीब सात बजे महिला के घर गया था. उस समय उसका पति सब्जी लाने बाजार गया था. अकेला पाकर तीनों ने महिला के मुंह में कपड़ा ढूंसकर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और गर्दन पर हसुआ सटाकर बोला कि यदि किसी को बताओगी तो जान मार कर फेंक देंगे. घटना को लेकर पीड़िता ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी (कांड संख्या 109/18) दर्ज कराई थी. मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों के बयाना दर्ज कराये और पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किये.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *