सरकार दे रही शराब दुकानों में प्रभारी और सहायक बनने का मौका , जानें किन शर्तों का पालन करना होगा

रांची। राज्य सरकार शराब दुकानों का संचालन अपने स्तर से करने लगी है. रांची जिला प्रशासन ने भी इस आधार पर रांची जिला क्षेत्र के शराब दुकानों के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायक के पदों पर नियुक्ति की पहल की है. रांची डीसी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली 2022 के तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन 1 मई, 2022 से किया जा रहा है. दुकानों के संचालन के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायकों की चयन सूची शर्तों के आधार पर तैयार की जानी है.

इन बिंदुओं का अनुपालन जरूरी
प्रभारी या सहायक के लिए आवेदन करने वाले का भारतीय नागरिक होना और 21 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी है. आवेदक का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो. उसका कोई उत्पाद बकाया या शासकीय राशि की देयता ना हो. वह किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित ना हो. इच्छुक आवेदक 22 सितम्बर 2022 तक जरूरी कागजात के साथ सहायक आयुक्त उत्पाद, रांची के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. उनके साथ उम्र प्रमाण पत्र, मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, आपराधिक मामला लंबित दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, जिला नियोजनालय में निबंधन और अन्य कागजात होने चाहिए. चयनितों को कुशल (प्रभारी) और अर्द्ध कुशल (सहायक) के तौर पर भुगतान किया जायेगा. प्रभारी के लिए स्नातक और सहायक के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी होगा. चयनित व्यक्तियों का कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा.

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