रांची। कोलकाता में 50 लाख के साथ पकड़े गए अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज मनी लाउंड्रिंग मामले में राजीव कुमार की ओर से ईडी कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई. मामले में ईडी ने लगातार तीसरी बार जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी. राजीव कुमार फिलहाल ईडी में दर्ज मामले के कारण रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में बंद हैं. आपको बता दें कि राजीव कुमार 30 सितंबर तक ईडी कोर्ट के न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पूर्व 16 सितंबर को हुई सुनवाई में भी ईडी की ओर से समय की मांग की गई थी. पिछले दिनों कोलकाता में दर्ज कैश कांड मामले में कोलकाता के निचली अदालत से राजीव कुमार को जमानत मिल चुकी है.
31 जुलाई से जेल में बंद हैं राजीव कुमार
बता दें कि कोलकाता पुलिस के एआरएस विभाग ने हैरिसन स्ट्रीट में अवस्थित व्यावसायिक परिसर से बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे. बाद में ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था.
पीसी और आईपीसी के तहत भी प्राथमिकी दर्ज
हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार एवं उनके मुवक्किल शिव शंकर शर्मा पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के साथ, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए (अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करना) भादवि की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) एवं 384 (जबरदस्ती वसूली) केस दर्ज किया. बता दें कि ईडी अधिकांश केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत ही दर्ज करता है. लेकिन राजीव कुमार के मामले में ऐसा नहीं है. मनी लाउंड्रिंग के साथ, पीसी एक्ट एवं आईपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.