रांची। मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने के मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई. मामले में ईडी की ओर से ईडी की विशेष अदालत में जवाब दाखिल किया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. अभिषेक झा की ओर से 13 सितंबर को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है. मामले में दाखिल चार्जशीट में पूजा के साथ-साथ अभिषेक का भी नाम है. आपको बता दें कि पूर्व में ईडी कोर्ट ने अभिषेक झा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. अभिषेक झा ने ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
बता दें कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है. साथ ही इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है. अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है. इस चार्जशीट पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.