रामगढ़/गोला। राज्य स्तर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार ने कार्रवाई करते हुए बीएम सेवा सदन, गोला का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए 10,000 रुपए का आर्थिक दण्ड का जुर्माना लगाया गया था। इसी क्रम में सोमवार को जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा बीएम सेवा सदन, गोला को सील कर दिया गया सील होने के उपरांत 7 जुलाई 2024 तक बीएम सेवा सदन में किसी भी तरह की चिकित्सीय कार्य पर पूरी तरह से निषेध रहेगा। जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सभी अस्पताल संचालको को अस्पतालों सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक की उपस्थिति, योग्य स्टाफ, मेडिकल रिकॉर्ड का सही रख-रखाव, जैविक कचरे, फायर एनओसी से संबंधित प्रोटोकोल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि चिकित्सीय संस्थानों के संचालन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई की जायेगी।गौरतलब होकि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2024 को राज्य एवं जिला स्तरीय टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चिकित्सीय संस्थानो का निरीक्षण किया गया था।
उपायुक्त के निर्देश पर बीएम सेवा सदन, गोला को किया गया सील।
Views: 0