आर्म्स एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त के घर ढोल नगाड़ों के संग लगाया गया न्यायालय का इस्तिहारपतरातूआत्मसमर्पण के लिए दिया गया एक महीने का समय |

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बासल थाना कांड संख्या 01/ 2024 दिनांक 13/ 2/ 2024 धारा 25 (1-B) A/26/35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ दुल्ला पिता नंद किशोर साव ग्राम मड़ई टोला थाना पतरातू जिला रामगढ़ के विरुद्ध माननीय न्यायालय से इस्तिहार निर्गत किया गया है। उनके घर पर विधिवत्त ढोल नगाड़ा बजा के शनिवार को इश्तिहार तमिला किया गया। 1 महीने के अंदर उक्त नामजद अभियुक्त को माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण करना है अन्यथा उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की अधिपत्र प्राप्त कर घर को कुर्क कर लिया जाएगा।

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