सिमडेगा। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा एवं उनकी पत्नी जोसिमा खाखा को महिला के साथ दुर्व्यवहार तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई थी. सुनवाई पश्चात अदालत ने 16 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था. दोनों की ओर से 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी. गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र निवासी रश्मि संचिता ने दो मार्च 2019 को उक्त आरोप में सिमडेगा महिला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इनलोगों को थाने से ही जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई थी. विधायक बनने के यह मामला जब रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित होकर आया तो अदालत ने इसे नहीं माना. इसके बाद आरोपियों ने राहत के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.
महिला से दुर्व्यवहार मामला:विधायक भूषण बाड़ा को राहत
