जिला जनसंपर्क कार्यालयसमाहरणालय भवन, हजारीबाग

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प्रेस विज्ञप्ति
संख्या:305/22.07.2024/हजारीबाग।

सदर प्रखंड के खाता संख्या 95 के सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर सीओ ने लगाई रोक

झारखंड लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी

आज दिनांक 22.7.2024 को सारले मौज स्थित विकास नगर खाता संख्या 95, प्लॉट संख्या 46 किस्म नाला की सरकारी जमीन पर स्थानीय व्यक्ति मुकेश कुमार मेहता द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, सूचना मिलने के उपरांत सदर अंचलाधिकारी मयंक भूषण कुमार ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को तत्काल बंद करवाया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार सरकारी भूमि पर गैरकानूनी रूप से निर्माण कार्य करने के कारण उक्त व्यक्ति पर झारखंड लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हजारीबाग अंचल के सभी नागरिक सार्वजनिक,सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें,अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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