रामगढ़/गोला। वर्ष 2014-15 में गोला प्रखंड में 74 लाख 62 हज़ार 632 रुपए की सुनियोजित तरीके से अवैध निकासी व 44 लाभुकों को चेक वितरण नही करने संबंधित मामले में तत्कालीन नजीर की अनिवार्य सेवा निवृत्ति का उपायुक्त ने दिया आदेश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर गठित होगी प्रपत्र क।वर्ष 2014 से 2015 में गोला प्रखंड कार्यालय में मनरेगा अंतर्गत एफटीओ के प्रथम हस्ताक्षरी के पद पर पदस्थापित व तत्कालीन गोला प्रखंड नजीर सह उर्दु अनुवादक मोहम्मद गुलाम रसूल पर मनरेगा की 124 योजनाओं में कुल 59 योजनाओं को डुप्लीकेट करने व इत्यादि तरीकों से कुल 74 लाख 62 हज़ार 632 रुपए की सुनियोजित तरीके से अवैध निकासी करने तथा अपने कार्यकाल के दौरान निर्गत किए गए 44 चेक का वितरण लाभकों को नहीं करने संबंधित मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त उप विकास आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के भाग V 14(ix) के अनुरूप मोहम्मद गुलाम रसूल के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है। संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संबंधित बाद में पारित आदेश के अनुरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रभावित होगा। वही मामले में उपायुक्त ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला कीस्टो कुमार बेसरा पर उपरोक्त कृत के लिए विभागीय कार्रवाई किए जाने को लेकर तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है
गोला प्रखंड में अवैध निकासी और लाभुकों को चेक वितरण नही करने संबंधित मामले में तत्कालीन नजीर की अनिवार्य सेवा निवृत्ति का उपायुक्त ने दिया आदेश।
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