यासिर अराफ़ात @झारखंड उजाला ब्यूरो.
पाकुड़ : डीजे(DJ) पर हाई कोर्ट का सख्त निर्देश आया है.अब किसी भी प्रोग्राम में किसी भी समय डीजे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्ण रूप से डीजे बजाने पर हाई कोर्ट के द्वारा पाबंदी लगा दिया गया है. इस खबर से पाकुड़ जिला के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कई युवाओं ने अपनी राय रखी. अक्सर लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट का यह फरमान सभ्य समाज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. क्योंकि कई कार्यक्रमों के दौरान कई जोशीले और भड़कीले गाने डीजे के द्वारा बजाए जाते हैं. जिससे नौजवानों के दिमागों के ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है. कई नौजवान भड़कीले गानों को सुनकर जोश में आ जाते हैं और कई बार अपराध तक कर जाते हैं. हाई कोर्ट के इस आदेश से सकारात्मक सोच रखने वाले कई नौजवानों ने इस आदेश को स्वागत योग्य बताया. समाज के अक्सर लोगों का मानना है कि कई कार्यक्रमों के दौरान भड़कीले गाने जब डीजे में बजते हैं उससे कई बार झगड़ा की सृष्टि होती है. जिससे तनाव भी पैदा होता है. और बड़ी से बड़ी घटना तक भी हो जाती है