साहिबगंज(उजाला)।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अखिल कुमार के निर्देशानुसार मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पारा लीगल वॉलिंटियर्स द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। जिसकी भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों को अदालत सजा भी देती है। आगे महिला के अधिकारों पर बात करते हुए उन्होंने यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (पॉश एक्ट) के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं को लक्ष्य कर किया जाता है।लेकिन किसी भी महिला को ऐसा व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए, जो उनकी इज्जत और मर्यादा का उल्लंघन करें और जिससे उस व्यक्ति, संस्थान या समाज पर नकारात्मक असर पड़े। ऐसे व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए ही पॉश अधिनियम पारित किया गया है। महिलाओं को अपनी कामकाजी परिस्थितियों पर असंतोष व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने पॉश एक्ट के तहत दिए जाने वाले दंड एवं जुर्मानों के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया
मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पारा लीगल वॉलिंटियर्स द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
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