धनबाद | धनबाद में अब बिना नगर निगम की NOC के मीट और मछली से जुड़ा कारोबार करना आसान नहीं होगा। झारखंड के शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में मांस की दुकान, मीट प्रोसेसिंग, स्टोरेज या बिक्री का काम करने वालों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत दुकानदारों को FSSAI के साफ-सफाई मानकों और बूचड़खाने से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। NOC के लिए नगर निगम में 100 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। आवेदन मिलने के बाद नगर निगम की निरीक्षण टीम मौके पर पहुंचकर दुकान या संबंधित स्थान की जांच करेगी। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर NOC देने का फैसला होगा।
सबसे अहम बात यह है कि NOC उन्हीं दुकानों या बूचड़खानों को मिलेगी, जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। तय स्थान से बाहर चल रही दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
जानवरों के वध के लिए भी तय होंगे स्थान
नगर निकाय अपने क्षेत्र में जानवरों के वध के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। नियमों के मुताबिक ऐसे स्थान मांस बाजार से जुड़े होंगे, लेकिन सब्जी, मछली और अन्य खाद्य बाजारों से दूरी पर रखे जाएंगे। जगह साफ-सुथरी, ऊंची और ऐसी होनी चाहिए जहां बदबू, धुआं, धूल और गंदगी की समस्या न हो।
नगरपालिका द्वारा स्थान तय किए जाने के बाद निर्धारित जगह के अलावा किसी अन्य स्थान पर बिक्री के लिए जानवरों का वध करना गैर-कानूनी माना जाएगा।
Blog
