रांची: झारखंड में JPSC भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों और नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने से संबंधित सरकारी आदेश पर भी अंतरिम रोक लगाई गई है। इससे प्रभावित अधिकारियों को फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद बढ़ा था विवाद

दरअसल, झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद कई परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई का फैसला लिया था। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही थी।

इस फैसले का असर उन अभ्यर्थियों पर भी पड़ा, जिनका चयन हो चुका था और जिन्हें नियुक्ति मिल गई थी। नियुक्तियां रद्द होने की आशंका के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों और अधिकारियों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, अदालत का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है। राज्य सरकार को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा और आगे की सुनवाई के बाद मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

छात्र नेताओं ने सरकार पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि सरकार ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाने का दावा किया था, लेकिन अदालत में मामले को प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया।

छात्र नेताओं ने आंदोलन जारी रखने के संकेत दिए हैं। ऐसे में JPSC भर्ती विवाद को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक और छात्र आंदोलन दोनों स्तरों पर गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण संबंधित नियुक्तियां रद्द नहीं होंगी और प्रभावित अधिकारी अपनी सेवा जारी रख सकेंगे। लेकिन नियुक्तियों का अंतिम भविष्य अदालत के आगे के आदेश पर निर्भर करेगा।



Desk Desk · 21-08-2026 12:00 PM · 📍 Ranchi
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