लोहरदगा: सिविल कोर्ट लोहरदगा द्वारा जारी आदेश को उलंघन करार देते हुए आरोपी के विरुद्ध इस्तेहार के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया। जिसके आलोक में लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना पुलिस पदाधिकारी एस आई दयानंद सरस्वती के द्वारा आरोपी के पैतृक गांव जाकर परिवार के समक्ष घर पर इस्तेहार चिपका कर सशरीर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया विदित हो कि सेन्हा थाना क्षेत्र के सुदुर्वती चुरकु महुआटोली गांव निवासी हिरामन उराँव के पुत्र रामदयाल उरांव ने भारतीय दंड संहिता आई पी सी धारा 279/337/ 338 के तहत दंडनीय अपराध किया है। इसके बाद भी जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट जारी के पश्चात आरोपी फरार रह रहा है। और कानून के आंख में धूल झोंकने का कार्य आरोपी के द्वारा किया जा रहा है। जिसे सिविल कोर्ट ध्यान में रखते हुए जी आर केस संख्या 191/12 के अभियुक्त रामदयाल उरांव को इस शिकायत का जवाब देने हेतू 11नवंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया गया था। परंतु आरोपी लोहरदगा की अदालत में उपस्थित होना आवश्यक नही समझा और न्यायालय से दूरी बनाए रखने पर इस्तेहार चिपकाकर कड़ी चेतावनी दिया गया है। इसके वाबजूद आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होता है तो विधि संगत न्यायालय के आदेशनुसार सेन्हा पुलिस द्वारा कारवाई किया जाएगा।
SUMAN SAHU SUMAN SAHU · 08-06-2026 09:50 PM · 📍 Lohardaga · Lohardaga Bureau
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