रांची | रांची जिले में जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सरकारी राशन लेने वाले परिवारों की जांच में बड़ी संख्या में अपात्र लाभुक सामने आए हैं। जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार, 6,556 परिवारों के सदस्यों की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक पाई गई है। इसके बावजूद ये परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ लेते रहे।
विभाग के मुताबिक, इन परिवारों ने वर्ष 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत खाद्यान्न प्राप्त किया। आय संबंधी आंकड़ों के सत्यापन के बाद अब विभाग ने संबंधित राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में लाभुकों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा करने या अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आपूर्ति विभाग के अनुसार, अब तक लिए गए सरकारी राशन की राशि बाजार दर के आधार पर वसूल की जा सकती है। इसके अलावा वसूली की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाए जाने का भी प्रावधान बताया गया है।
विभाग ने यह कार्रवाई आय संबंधी सरकारी आंकड़ों और राशन कार्ड के रिकॉर्ड के मिलान के बाद शुरू की है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित परिवारों के जवाब और विभागीय जांच के आधार पर की जाएगी।
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