रांची | झारखंड में घरेलू LPG सिलेंडरों के अनधिकृत और व्यावसायिक इस्तेमाल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल केवल घरेलू रसोई की जरूरतों के लिए किया जाना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग नियमों के खिलाफ है।

निर्देश के तहत उपायुक्तों के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित कर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एसडीओ, बीडीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि मिलकर इन अभियानों को संचालित करेंगे। जांच के दौरान घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल पाए जाने पर प्रतिष्ठान का विवरण, सिलेंडरों की संख्या और संबंधित उपभोक्ता की जानकारी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, लॉन और कैटरिंग किचन में सूचना बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। बोर्ड पर स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि इन स्थानों पर केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई-बेकरी की दुकानें, हॉस्टल और बड़े संस्थागत रसोईघरों के साथ सड़क किनारे चलने वाले व्यावसायिक भोजनालयों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

विभाग ने गैस सिलेंडरों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सिलेंडरों को आग और गर्मी के स्रोतों से दूर सुरक्षित स्थान पर रखने, मानक पाइप और रेगुलेटर इस्तेमाल करने तथा परिसर में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने को कहा गया है। आम उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अपना घरेलू सिलेंडर किसी दूसरे व्यक्ति या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए न दें।

जिलों के उपायुक्तों को जांच और कार्रवाई की मासिक समीक्षा करने तथा निरीक्षण, जब्ती और लंबित मामलों की रिपोर्ट विभाग को निर्धारित प्रारूप में भेजने का निर्देश दिया गया है। विभाग का उद्देश्य घरेलू LPG की अनधिकृत व्यावसायिक खपत और उसके दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

Desk Desk · 02-10-2026 12:07 PM · 📍 Ranchi
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