धनबाद: वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर के पास 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में धनबाद की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तनवीर आलम, शाहिद आलम और शहादत हुसैन को षड्यंत्र रचने, एकमत होकर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने से जुड़े आरोपों में दोषी माना।
अभियोजन ने पेश किए 18 गवाह
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों और 18 प्रदर्शों के माध्यम से अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी 13 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया।
चश्मदीद और घायल गवाह की गवाही अहम
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बचाव पक्ष चश्मदीद गवाह की गवाही में ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं दिखा सका, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा हो। घायल गवाह की गवाही को लेकर भी अदालत ने माना कि उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला पर्याप्त विरोधाभास सामने नहीं आया।
3 अक्टूबर को सजा पर फैसला
मामला करीब 22 साल पुराना है। अदालत द्वारा तीनों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब 3 अक्टूबर 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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