रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी अधिकारियों से जुड़े एक मामले में ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने के बाद की गई। अदालत ने समय देने के साथ ही जुर्माने की राशि झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JSLSA) में जमा कराने का निर्देश दिया है।
मामला 2024 में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। हेमंत सोरेन की शिकायत के आधार पर तत्कालीन ईडी अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने इस प्राथमिकी और इसके आधार पर चल रही कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया था। अदालत ने चार सप्ताह का समय मंजूर किया। सुनवाई टालने के अनुरोध को देखते हुए अदालत ने ₹10 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। अब अदालत के निर्देश के अनुसार सोरेन पक्ष को निर्धारित समय-सीमा में अपना जवाब दाखिल करना होगा।
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