रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में अब 5 सितंबर को होगी. बुधवार को रमेश हांसदा एवं अन्य की ओर से इस नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रही.हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस की गई. प्राथी की ओर से कहा वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट का हवाला दिया. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों के कारण वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थाओं से स्नातक की डिग्री हासिल की है. लेकिन उन्होंने 10वीं और 11वीं की परीक्षा दूसरे राज्यों में से पास की है.
5 सितंबर को होगी जेएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली पर सुनवाई
